ऊना, 23 जनवरी। जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 11़6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुराना बस अड्डा चिंतपूर्णी से गेट नंबर 2 अस्पताल रोड़ चिंतपूर्णी 23, 24, 27 व 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी में निर्मित किए जा रहे मैनहोल चैंबर, सीवर लाइन बिछाने के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।
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