जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित

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सोलन, 28 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत् गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत् गठित जिला स्तरीय समिति एवं राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
अतिरिक्त उपायुक्त ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत् पंजीकृत मामलों की समीक्षा की। उन्होंने 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर गंभीरता से कार्य करने तथा मामले में की गई प्रगति से अवगत करवाने के निर्देश दिए।
जफर इकबाल ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
बैठक में जानकारी दी गई कि सोलन जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान कैलेंडर वर्ष में 27 पीडि़तों को 16 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत् आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हिमाचल प्रदेश अल्पसख्यक वित्त विकास निगम शिमला के द्वारा 15 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कैलेंडर वर्ष में 75 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए।
सदस्य सचिव, जिला कल्याण समिति और जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले के विभिन्न न्यायालयों में कुल 64 मामलें विचाराधीन है जबकि 4 मामलों में निर्णय हो चुका है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ़. राजन उपल, उप जिला न्यायवादी कपिल मोहन जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी, उप निदेशक उच्च शिक्षा जगदीश नेगी पुलिस उप अधीक्षक भीषम ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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