सोलन, 26 अक्टूबर। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत प्रचार अभियान 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने भारत के निर्वाचन आयोग एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 27 की शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, चुनाव अभियान में संलग्न कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी जिन्हें चुनाव प्रचार के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र के बाहर से लाया गया है एवं जो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को अर्की विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा क्योंकि प्रचार अभियान समाप्त होने के उपरांत क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि एवं मतदान केंद्र के भीतर प्राधिकृत निर्वाचन एवं पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस फोन अथवा ऐसे किसी भी उपकरण को साथ रखने अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी जिससे कि ध्वनि का प्रसार किया जा सकता हो। मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा।
आदेशों के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 72 घंटे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्र में लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।