नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती करने के दोषी को 20 साल की सजा

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मंडी, 19 जनवरी। मंडी जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पिछले साल 6 जुलाई को पीडि़ता की माता ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि पीडिता की दोस्ती पिछले साल जनवरी को आरोपी के साथ हुई थी। आरोपी ने मार्च में पीडि़ता को मिलने के लिए मंडी बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
पीडि़ता ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने उसकी मां को कॉल करना शुरू कर दिया और पीडि़ता के बात न करने का कारण पूछा। पीडि़ता ने अपनी मां के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया की पीडि़ता चार महीने से ज्यादा की गर्भवती थी। पीडि़ता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले का चालान अदालत में दायर किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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