केलांग, 2 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नीरज कुमार द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू करने को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं।
आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए जारी ये आदेश चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने यानी 6 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राज्यपाल ने सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया