केलांग, 10 मई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में किसी प्रकार का जुलूस निकालने के लिए 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। ये लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक या स्थानीय पुलिस प्रभारी को देना जरूरी होगी।
पुलिस अधीक्षक लाहौल-स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि कई बार जुलूस, सड़कों और गलियों व रास्तों में सभा होनी की सूचना पुलिस को नहीं दी जाती, जिसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लाहौल-स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है जिस कारण स्थानीय पुलिस को तत्काल ऐसे स्थानों पर पहुंचना आसान नहीं होता है, जहां बगैर सूचना के जुलूस या भीड़ एकत्रित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शांति भंग होने का अन्देशा बना रहता है। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले में जलसे या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में जहां भीड़ एकत्रित होती है की पूर्व लिखित सूचना न देने की स्थिति में पुलिस उप-अधीक्षक काजा और थाना प्रभारी केलांग, उदयपुर और काजा जो कि उपनिरीक्षक पद के होंगे को प्राधिकृत किया गया है तथा वह बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित जलसे आदि पर प्रतिबंध लगाने मे सक्षम होंगे। बिना पूर्व सूचना के ऐसे कार्यक्रमों जिससे आम जनमानस को असुविधा होती है या कोई अप्रिय धटना घटती है तो आयोजकों को हिरासत में लिया जाएगा। दोष साबित होने पर आयोजकों को आठ दिन की कैद अथवा पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं।