शिमला, 11 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य में सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अंतर्गत् पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों के भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर देय राज्य उपदान में बढ़ोतरी कर इसे 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है।
उपदान की राशि भारत सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगी। उपदान की राशि हिमऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर संबंधित उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।