शिमला, 11 अप्रैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अंतर्गत् सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत् प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुले और बंद होने के समय तय कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रातः नौ बजे तथा बंद होने का समय रात्रि आठ बजे रखा गया है।
शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रातः नौ बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी।