शिमला, 27 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में भी अब अल्पसंख्यकों को सस्ती दरों पर ऋण की सीमा बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई है। जिसका लाभ अब यहां के अल्पसंख्यक फायदा उठा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि विभाग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा क्रेडिट लाइन-1 आय सीमा में किए गए संशोधन को अपना लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले ग्राीमण क्षेत्र में 98 हजार और शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रुपये थी।
इस संशोधन से राज्य के अधिक से अधिक अल्संख्यक परिवार विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
विभाग ने राज्य के सभी पात्र अल्पसंख्यक परिवारों से अनुरोध किया है कि वे अल्पसंख्यक निगम की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इन योजनाओं की अधिक जानकारी निगम की वेबसाइट https://minority.hp.gov.in/ से ली जा सकती है या निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2622164 और 2621669 पर संपर्क कर ली जा सकती है।