गंदी फैलाने और लाभांश से अधिक विक्रय मूल्य वसूलने पर विक्रेताओ पर जुर्माना

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रिकांगपिओ, 29 जुलाई। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला किन्नौर डॉ मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि निरीक्षक चंदू लाल नेगी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के द्वारा रिकांगपिओ बाजार में 15 फल एवं सब्जी विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला दंडाधिकारी जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ द्वारा निर्धारित थोक व परचून, लाभांश एवं मूल्य सूची प्रदर्शन करने के संबंध में जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 5 विक्रेताओं द्वारा निर्धारित लाभांश से अधिक विक्रय मूल्य वसूले जाने के कारण तथा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर 78 किलो ग्राम सब्जी, जब्त कर 5840 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 1995 के अंतर्गत् परिसर में सड़े-गले सब्जियों व कचरा पाए जाने के कारण 7 व्यापारियों का निरीक्षण किया गया और अनियमितताएं पाए जाने पर 3 व्यापारियों से 2000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कुल 22 निरीक्षण किए गए जिनमें से 8 व्यापारियों से अनियमितताएं पाए जाने पर कुल 7840 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।
इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला किन्नौर ने व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए कि गली-सड़ी फल/सब्जियों को अलग कर उचित माध्यम से नष्ट करना सुनिश्चित करे, उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार का निरीक्षण जनहित में जारी रहेंगे व दोषी पाए जाने पर इससे अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

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