शिमला, 16 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने आज यहां बताया कि विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित योजना के अंतर्गत् वर्ष 2020 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत् आने वाले सभी लाभार्थियों को गन्दम के स्थान पर फोर्टिफाइड गंदम आटा उपलब्ध करवा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तथा उन्हें अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा इस साल अप्रैल से 15 सितंबर तक गन्दम आटे के 350 सैंपलों का एकत्रण किया गया, जिसमें से 343 सैंपल निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाए गए तथा 13 सैंपल निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए।
निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपलों के संदर्भ में दोषियों के विरुद्ध हि. प्र. विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,04,000 रुपये की प्रतिभूति राशि मिल एवं डिपो होल्डरों से जब्त कर सरकारी कोष में जमा करवाई गई तथा संबंधित मिलों के गन्दम के मासिक आंवटन में कटौती भी की गई। इसके अतिरिक्त एक निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को अपने कार्य में कोताही बरतने एवं नमूनों के एकत्रण के दिशा-निर्देशों का सही ढंग से पालन न करने पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा निलंबित किया गया है।