हिप्र में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश 12 को

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शिमला, 1 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 12 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 12 नवंबर को मतदान होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा जो नैगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत् देय होगा।
राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा ताकि वे अपने विधान सभा क्षेत्र/स्थान पर जाकर मतदान कर सकें। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी से मतदान से संबंधित निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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