दो फर्मों के लाइसेंस निलंबित

920

शिमला, 11 फरवरी। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा सिरमौर जिले में स्थित दो फ़र्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत् बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग ने हमीरपुर जिले में दो लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। वहीं कांगड़ा जिले में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाइसेंसी की दुकान को सील किया गया है। इस संदर्भ में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई जारी रखेगा।

यहां लगा देश का पहला फास्टैग सुविधायुक्त ग्रीन टैक्स बैरियर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here