कानूनी सहायता व सलाह के लिए प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध है हेल्पलाइन
नाहन, 14 मई। जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू में भी आम जनता को नि:शुल्क कानूनी सहायता व सलाह उपलब्ध करवाने के लिए हेल्पलाइन प्रतिदिन 24 घंटे कार्यशील है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सिरमौर के सचिव बसंत वर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में कानूनी व न्यायिक असुविधाओं का अभाव संभव है, इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता व सलाह के लिए हेल्पलाइन फोन नंबर उपलब्ध हैं जिन पर नागरिक सहायता हेतु संपर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रवि विजय मलीमठ के आदेशानुसार यह सुविधा लोगों को मुहैया करवाई जा रही है।
बसंत वर्मा ने हेल्पलाइन फोन नंबर के बारे में बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नाहन – 01702-224749, उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति नाहन, फ्रंट ऑफिस – 01702-222002, उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति, पावंटा – 01704-222479, उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति, शिलाई – 01704-278635 तथा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति, राजगढ – 01799-220377 पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 15100 सहायता हेतु प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, 70186-00727 पर भी संपर्क कर सकते हैं।