शिमला, 9 जून। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वन के लिए 8 जून को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन निर्माताओं द्वारा मूल्य अग्रिम में ही निर्धारित कर दिए गए है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन को पूर्व में ही अधिसूचित किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि निजी अस्पताल बतौर सेवा शुल्क अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्माताओं द्वारा वर्तमान में निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड का अधिकतम मूल्य 780 रुपये, कोवैक्सीन का 1410 रुपये और स्पूतनिक वी का 1145 रुपये प्रति खुराक निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न निजी टीकाकरण केंद्र अधिकतम मूल्य से अधिक शुल्क वसूल न कर सकें, इसके लिए कोविन पोर्टल आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित कर रहा है। राज्य सरकार निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा लोगों से लिए जाने वाले मूल्यों की निरन्तर निगरानी करेगी और दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।