हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही है 10 फीसदी की छूट
गुरुग्राम, 6 जुलाई। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसदी की छूट का लाभ दिया जा रहा है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स वार्षिक रूप से जमा करवाना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर नियम के तहत 18 फीसदी की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज के सीवर-पानी कनैक्शन काटने, सील करने तथा नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आहुजा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल एवं ऑनलाईन भुगतान की सुविधा नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाईन भुगतान करें। इसके अलावा, नगर निगम गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के सामने, सेक्टर-34 तथा सेक्टर-42 स्थित कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्रों में जाकर डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था की गई है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नागरिक सुविधा केन्द्रों में 5000 रूपए तक की राशि नकद के रूम में ली जाती है।
निगमायुक्त ने गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे 31 जुलाई से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट योजना का लाभ उठाएं तथा ब्याज, सीलिंग व नीलामी जैसे दंड प्रावधानों से बचें।