गुरुग्राम, 2 अगस्त। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद के प्रयास एक बार फिर रंग लाए हैं। मेयर द्वारा लिखे गए पत्र पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि को सरकार द्वारा सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने गत शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सोमवार को आदेश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की अवधि को एक माह की बजाए तीन माह कर दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई से शुरू हुई थी तथा उस समय इसे एक माह तक के लिए ही लागू किया गया था। गुरुग्राम में काफी लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे तथा उन्होंने मेयर मधु आजाद से मिलकर इसकी अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
मेयर मधु आजाद ने लाभार्थियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को एक बार फिर से शुरू करने का अनुरोध किया था। मेयर के अनुसार हरियाणा सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं, जो पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान या मकान, लीज, लाईसैंस फीस पर 31 दिसम्बर 2020 को 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से काबिज हैं। काबिज व्यक्ति को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत में मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की दुकानों, मकानों, भूमि पर तहबाजारी, किराएदार, लीज या लाईसैंस फीस के रूप में 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से काबिज पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं। मेयर ने योजना के लिए ऑनलाइन की अवधि को बढ़ाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आभार जताया तथा कहा कि इससे गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
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