जहानत ने नुक्कड़ नाटकों से दी कानूनी जानकारी

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कानूनी जागरूकता अभियान स्पर्श को जहानत टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति से जन-जन तक पहुंचाया

नई दिल्ली, 19 फरवरी। एफआईएमटी कालेज की जहानत सोसायटी के ग्यारह विद्यार्थियों ने साउथ वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एथोरिटी के सानिध्य में तीन दिनों में चार विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति द्वारा जनसमूह में स्पर्श नामक कानूनी जागरूकता फैलाई। जहानत सोसायटी के संयोजक एस.एस.डोगरा के अनुसार उक्त कानूनी अभियान की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के कैर स्थित भगिनी निवेदिता कालेज से हुई ।

कालेज की प्राचार्या डॉ राज भारद्धाज, डॉ अंशुल राव एवं अधिवक्ता सुशील ने सभागार में उपस्थित छात्रों से एसिड एटैक पीड़ित को कानूनी सहायता मुहैया कराने हेतु महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की। यहीं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति से भी उक्त विषय संबंधी संदेश दिया गया। इसी अभियान को नेशनल ला यूनिवर्सिटी द्वारका में भारती कुमारी, अधिवक्ता अर्चना मिश्रा, अधिवक्ता मीनाक्षी, एसिस्टेंट प्रोफेसर पारुल ने अपने संबोधन से सभागार में उपस्थित ला स्टूडेंट्स को जागरूक किया।

इसी अभियान को दूसरे दिन शिवपुरी स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र पर समाजसेवी सरिता, अधिवक्ता रितु गुप्ता ने भी आसपास के इलाके वासियों को नि: शुल्क कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की। इसी अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन काली बस्ती झंडा चौक पर समाजसेविका नेहा-उषा, अधिवक्ता विरेन्द्र सिंह राठी तथा एसिस्टेंट प्रोफेसर गीता ने भी स्लम मोहल्ले में उपस्थित जनसमूह को एसिड एटैक पीड़ित को कानूनी सहायता एवं सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान के बारे में जरुरी जानकारी साझा की गई।

इस कानूनी अभियान पर अपनी टिप्पणी देते हुए कालेज की ला विभाग निदेशक डॉ श्वेता गग्नेजा ने कहा कि हमें गर्व है कि एफआईएमटी कालेज की लीगल ऐड सर्विस सोसायटी ने नुक्कड़ नाटक सोसायटी जहानत संग मिलकर समाज उपयोगी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके लिए, जहानत सोसायटी के ग्यारह विद्यार्थियों स्नेहा, रमन, नाज, अनन्या, ग्लोरी, गार्गी, सिदक, ऋतिक, कुनाल, अरनिल, मुकुल को नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति में अभिनय योगदान देने हेतु कालेज द्वारा जल्द ही सम्मानित भी किया जाएगा।

एफआईएमटी कालेज की निदेशक प्रोफेसर (डॉ) सरोज व्यास के अनुसार प्रत्येक सोमवार को सवेरे दस बजे से शाम चार बजे तक महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कालेज परिसर ही में नि:शुल्क कानूनी सलाह प्रदान की जाती है अधिक जानकारी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत टोल फ्री नंबर 1516 पर संपर्क भी किया जा सकता है।

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