नई दिल्ली, 15 मार्च। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुचर्चित हिजाब विवाद पर आज अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि छात्र स्कूल की यूनिफार्म को पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें:कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी pic.twitter.com/E8N4lvaW4d
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2022
कनार्टक में कुछ समय पहले हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया था। जिसके बाद स्कूल कॉलेजों को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए आज ऐतिहात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर तीन छात्र हाईकोर्ट की शरण में गई थीं। इस मामले में हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने लंबी सुनवाई केे फैसला सुरक्षित रखा था। आज अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी जारी रहेगी।
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