इलाज के लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले मरीजों को मिलेगा अधिकतम 35 हजार रुपये
कैथल, 16 मई। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि कोविड मरीजों को इलाज के लिए अब राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों मरीजों को 35 हजार रुपये की अधिकतम राशि की सहायता दी जाएगी, जोकि कोरोना के संकट काल में संबंधित व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि कोविड मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे है व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे है, को राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन 5 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जोकि अधिकतम 35 हजार रुपये प्रति मरीज होगी। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से कम कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों (जो कोविड के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है) में राज्य के भर्ती उपचारित मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज 1 हजार रुपये व अधिकतम 7 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे ऐसे होम आइसोलेशन कोविड मरीजों को 5 हजार रुपये की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कोविड संबधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 85588-93911 तथा 1075 भी जारी किया है। सभी अस्पताल के संचालकों को अस्पताल में दाखिल बीपीएल मरीजों का डाटा एचआरहिल पर अपलोड करना होगा ताकि संबंधित व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके।