हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास व जुर्माना

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मंडी, 6 मई। मंडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम, गांव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति की हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस मामले में 07 फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस के समक्ष ब्‍यान दिया था कि 6 फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गए। वहां पर नारायण और चंदूलाल आपस में बहसबाजी कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका और चंदूलाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चंदूलाल के सिर पर वार कर दिया। जिससे चंदूलाल नीचे गिर गया और गिरते समय उसके और भी चोट आई और उसके सिर से खून बहने लगा।
जब चंदूलाल ने कहा कि वह ठीक है तो शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी। इसके पश्चात पीडि़त चंदूलाल सो गया था। इस बीच रात 3 बजे पीडि़त चंदूलाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था और 7 फरवरी 2010 को सुबह चार बजे चंदूलाल की मौत हो गई। इस घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मंडी में अभियोग संख्या 23/2010 दर्ज हुआ था।
इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने की थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था। न्यायालय के समक्ष इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए।

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