शिमला, 2 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में मतदान से दो दिन पूर्व और मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में शनिवार 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व और मतगणना दिवस पर बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार 10 नवंबर शाम 5 बजे से शनिवार 12 नवंबर शाम 5 बजे तक और मतगणना दिवस बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ड्राई दिवस घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों एवं वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाआंे तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एक्ट-2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट-1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा।
उन्होंने कहा कि इन दिनों और इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मादक द्रव्य, मद्यपेय की बिक्री तथा होटल, दुकानों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य स्थानों में किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आबकारी नियमों के अंतर्गत् बिना लाइसेंस वाले परिसरों में लोगों द्वारा शराब के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा तथा नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आयुक्त ने कहा कि संबंधित जिलों के आबकारी कलेक्टर, राज्य कर एवं आबकारी उप-आयुक्त/ सहायक आयुक्त तथा राज्य कर एवं आबकारी (उड़न दस्तों) के संयुक्त आयुक्त को अपने संबंधित क्षेत्रांे मंे इन निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अपने संबंधित तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में सघन निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।