सावधान! पिछली सीट पर बेल्‍ट नहीं लगाई तो कट जाएगा चालान

1363
file photo source: social media

नई दिल्ली, 15 सितंबर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्र सरकार ने चार पाहिया वाहनों में पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती है। साइरस मिस़्त्री हादसे के वक्त कार की पिछली सीट पर बैठकर सफर कर रहे थे। मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, जो उनकी मौत का कारण बनी। वहीं, दिल्ली समेत कई राज्यों में गाड़ी की पिछली सीट पर सीट बेल्‍ट नहीं लगाने पर चालान काटना शुरू कर दिया है। इससे बच्चों को भी छूट नहीं है, उन्हें भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, चाहें वे अगली सीट पर बैठे हों या पिछली सीट पर।
इसके अलावा चार पाहिया वाहन में यदि पिछली सीट पर तीन सवारी बैठती हैं तो उनके दो चालान कटेंगे। पहला क्षमता से अधिक सवारी बैठने का और दूसरा सीट बेल्ट नहीं बांधने का।
आजकल की ज्यादातर नए वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर रिमाइंडर होता है, जिससे कार चलाने से पहले पता चल जाता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई गई है। इससे पहले, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि बैकसीट पर बेल्‍ट रिमाइंडर को भी अनिवार्य बनाया जाएगा। अगर गाड़ी चल रही है तो सभी सवारों को बेल्‍ट लगाना अनिवार्य है। मोटर वीइकल एक्‍ट की धारा 194बी के अनुसार सीट बेल्‍ट न लगाने पर 1000 रुपये का चालान कटता है। सीट बेल्‍ट न लगाने पर चालान से जुड़े अभी कई सवाल मौजूद भी हैं जिनपर स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस जल्द ही एक अधिसूचना जारी कर सकता है।
वहीं, बच्चों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, चाहे वह आगे की सीट पर बैठें या पीछे की सीट पर। अगर बच्‍चा छोटा है तो उसे गोद में बैठाने के बाद उसे कवर करते हुए सीट बेल्‍ट लगानी अनिवार्य है।

कुल्लू दशहरे की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here