सोलन, 12 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन शहर में रूट के अनुसार ऑटो रिक्शा के किराए का निर्धारण कर दिया है। यह निर्धारण पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में किया गया है। इस संबंध में ऑटो रिक्शा ऑप्रेटर्ज यूनियन की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार पुराना बस अड्डा से चम्बाघाट तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 35 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से कोटला नाला तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 40 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से सपरून चौक अथवा दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। कोटला नाला से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।
आदेशों के अनुसार पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 65 रुपये निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 65 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 25 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 70 रुपये निर्धारित किया गया है।
आदेशों के अनुसार दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 25 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 70 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपये निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपये निर्धारित किया गया है। चम्बाघाट से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपये निर्धारित किया गया है।
इन आदेशांे के अनुसार दोहरी दीवार से रबौण तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। दोहरी से आंजी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 35 रुपये निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार से आंजी स्थित सागर रतन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 45 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 25 रुपये निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार से फेज-1 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा फेज-2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक पूरे ऑटो का किराया 45 रुपये निर्धारित किया गया है। चम्बाघाट से सब्जी मण्डी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। न्यू बस अड्डे से सब्जी मंडी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी स्थानों के माध्यम वापसी का किराया भी समान होगा। ऑटो रिक्शा को सबलेटिंग आधार पर नहीं चलाया जाएगा। किन्हीं भी 2 स्टेशनों के मध्य न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। ऑटो रिक्शा में परिवहन विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के अनुरूप ही अधिकतम सवारियां बिठाईं जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा के चलने के प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक का किराया उपरोक्त आदेशों के अनुरूप रहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सवारी सपरून से पुराना बस अड्डा जाते हुए जिला न्यायालय के पास ऑटो रिक्शा में बैठती है और आनंद सिनेमा के पास उतरती है तो 10 रुपये किराया देय होगा।
यह दरें न्यूनतम 2 वर्षों के लिए मान्य हांेगी।
प्रत्येक ऑटो रिक्शा में किराया चार्ट लगाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।