दीवालीः यहां पर प्रतिबंधित रहेंगे वाहन

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file photo source: social media

सोलन, 2 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत 3 तथा 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक सोलन से पुराना बस अडडा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों लागू नहीं होंगे।

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