ऊना, 29 जनवरी। जिला की सीमा के भीतर सभी प्रकार की दुकानें, बाजार, बाजार परिसर और मॉल के खोलने और बंद करने को लेकर लगाई गई बंदिशों को हटा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला की सीमा के भीतर दुकानों, बाजार, बाजार परिसर और मॉल सायं 6:30 बजे तक खुले रखने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से समय सीमा की बंदिशों को हटा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नो मास्क नो सर्विस के नियम और कोविड अनुरुप व्यवहार की पूर्व की भांति अनुपालना सुनिश्चित करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।