सोलन, 20 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन जिले के सभी न्यायालयों में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कपिल शर्मा ने दी।
कपिल शर्मा ने कहा कि लोक अदालत में विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत तथा दूरभाष बिल के मामले, आवास वित्त से सम्बन्धित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले तथा मकान कर आवास विवाद वाले मामले लाए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं तथा इससे समय व धन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पर वकील पर खर्च नहीं होता, न्यायालय शुल्क नहीं लगता तथा पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।
कपिल शर्मा ने कहा कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। लोक अदालत के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है।