मंडी, 22 नवंबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर 2020 को जोगिंद्रनगर पुलिस को एक सरकारी अस्पताल से दूरभाष से सूचना मिली कि एक नाबालिग अपनी मां के साथ स्वास्थ्य परिक्षण करने आई थी जो कि परिक्षण के दौरान गर्भवती पाई गई है।
सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीडि़ता का बयान दर्ज किया गया। पीडि़ता ने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है और पिछले कुछ दिनों से उसको सिरदर्द रह रहा था और वह बीमार रहती थी। इसके चलते पीडि़ता की मां उसे एक चेले/तांत्रिक के पास ले गई और चेले ने उन्हें बताया कि पीडि़ता को जादू टोने की शिकायत है। इस कारण से पीडि़ता अक्सर चेले के पास जाती रहती थी। इस बीच 9 मार्च को पीडि़ता जब चेले के पास गई तो चेले ने पूजा के कमरे में सामान रखवाकर पीडि़ता को दूसरे कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा।
पीडि़ता ने जब उसका विरोध किया तो चेले ने उसे जान से मरने की धमकी दी और बाकि परिवार पर जादू टोना करने की भी धमकी दी। इस दौरान उसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। डर के कारण पीडि़ता ने यह बात अपने घर में नहीं बताई। उसके बाद भी पीडि़ता चेले के घर जाती रही और उसने डरा धमकाकर दो तीन बार और दुष्कर्म किया। पीडि़ता के इस बयान के आधार पर चेले/तांत्रिक के खिलाफ थाना जोगिंद्रनगर में अभियोग 198/2020 दर्ज हुआ था।
मामले की छानबीन उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, थाना जोगिंद्रनगर ने की थी। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया। अदालत में इस अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक चानन सिंह द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 376 (3) के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा, धारा 506 (ii) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई।