उचित मूल्य की दुकान में जमा करवाएं दिव्यांगता प्रमाण पत्र

632

केलांग, 15 सितम्बर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशनकार्ड डेटाबेस में राज्य के दिव्यांगजनों की जानकारी की प्रविष्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए दिव्यांगजनों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपनी उचित मूल्य की दुकान में जमा करवाना होगा।
इस आशय की जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले केलांग दीक्षित राणा ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर भी जमा करवाना अनिवार्य होगा।
उक्त दस्तावेजों को अपने उचित मूल्य की दुकान अथवा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में निरीक्षक के पास शीघ्र जमा करवाएं।
इस संदर्भ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय या टोलफ्री नंबर-1967 या निरीक्षक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय लाहौल-स्पीति के मोबाइल नंबर 94598-86957 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here