शिमला, 30 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि केंद्र सरकार ने एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) उपभोक्ताओं को पहली जनवरी से दिसंबर 2023 तक एन.एफ.एस.ए. के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में एन.एफ.एस.ए. उपभोक्ताओं को गंदम 2 रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाईड आटा 3.20 रुपये प्रति किलो तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता था। अब केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रदेश में एन.एफ.एस.ए. उपभोक्ताओं को गंदम/आटा तथा चावल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा उपभोक्ताओं को गंदम को आटे में परिवर्तित करने में लगने वाली राशि 1.20 रुपये प्रति किलो की दर से वहन करनी होगी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानधारकों को जिला नियंत्रक के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह पहली जनवरी से उचित मूल्य दुकानधारक से एन.एफ.एस.ए. के तहत मुफ्त प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न प्राप्त करें। इस संबंध किसी भी शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर-1967 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 5155 उचित मूल्य की दुकानें और 121 गोदाम हैं। प्रदेश में कुल 1962932 कार्ड धारक हैं जिसमें से 752849 एन.एफ.एस.ए. के तहत हैं। प्रदेश में 3040402 व्यक्ति एन.एफ.एस.ए. के लाभार्थी हैं।