शिमला, 13 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग-आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें घर से काम करने की आवश्यकता होगी।
यह आदेश राज्य के सभी भागों में 24 जनवरी की सुबह 6 बजे तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगा।
राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को मकर सक्रांति पर शुभकामना