त्रिलोकपुर मेलाः हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

757
file photo

नाहन, 1 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में 2 से 16 अप्रैल तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाआंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्हांेने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here