मंडी, 10 मई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अब केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी। ये भी रोजाना केवल 3 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। जिले में यह व्यवस्था 10 मई से लेकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी। यह जानकारी जिलादंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने दी।
उन्होंने रविवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत लोगों की कोरोना से बचाव व सुरक्षा के लिए 10 मई सोमवार प्रातः 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू में और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आवश्यक व दैनिक जरूरत की वस्तुओं की दुकानें अब तीन घंटे ही खुलेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
उन्होंने बताया कि मंडी जिले में इन दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इनमें राशन, रोजमर्रा की जरुरतों का सामान, ग्रॉसरी, फल व सब्जियां, मीट, मछली, पशु चारा, बीज, खाद व कीटनाशक की दुकानें सम्मिलित हैं। ढाबे व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार पहले की तरह सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। दवाइयों की दुकानों को चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में मनरेगा समेत सरकारी व निजी क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य कोविड एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे। इसके अलावा कृषि व बागवानी से जुड़े कार्यों को लेकर भी कोई पाबंदी नहीं है।
उन्होंने बताया कि नए आदेशों के तहत जिले में अब सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। निजी वाहन केवल मेडिकल व अन्य आपातकालीन स्थिति में ही चलाने की अनुमति होगी, जिसके लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज एवं यात्रा का कारण बताना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के भीतर या अंतरजिला आवाजाही के लिए लोगों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से हिमाचल आने के लिए लोग निजी वाहन से यात्रा हेतु हिमाचल प्रदेश कोविड पोर्टल कोविड19 ई पास डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट आइएन पर ओवदन कर संबंधित एसडीएम की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घरों से बाहर तभी ही निकलें जब उन्हें कोई बेहद आवश्यक कार्य हो।
उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू कोे लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।