दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना में मिलेंगे ये लाभ, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

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नई दिल्ली, 24 जनवरी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना को चालू कर दिया गया है। इससे दिल्ली में रहने वाले 60 साल से अधिक आयु के लोगों को लाभ होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आवेदन आप अपने किसी जानकार की मदद से भी कर सकते हैं।
लाभार्थियों को मिलेंगे निम्नलिखित लाभ
– 60 से 69 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों को 2,000/- रुपये प्रति माह।
– 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 2,500/- रुपये प्रति माह।
– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को 500/- रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
कौन होगा लाभार्थी…
– आवेदक की आयु 60 साल या उससे अधिक हो।
– आवेदक दिल्ली में न्यूनतम 5 वर्ष से निवास कर रहा हो।
– आवेदक की समस्त स्रोतों से सालाना आय 1,00,000/- रूपये से अधिक न हो।
– आवेदक केंद्रीय या राज्य सरकार से कोई अन्य आर्थिक सहायता न प्राप्त कर रहा हो।
कौन से अनिवार्य दस्तावेज चाहिए…
– आधार कार्ड।
– आयु प्रमाण पत्र।
– आय प्रमाण पत्र।
– बैंक खाता विवरण।
– बीपीएल कार्ड। (बीपीएल से संबंधित हो तो)
– निवास प्रमाण पत्र।
– मोबाइल नंबर।
– पासपोर्ट साइज फोटो।
– जाति प्रमाण पत्र।
सभी दस्तावेजों पर आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
कैसे ले लाभ…
– दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदक दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
– सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
– पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
– पंजीकरण करने के लिए आवेदक को अपनी निजी जानकारी भरनी होगी।
– पंजीकरण संपूर्ण करने के बाद आवेदन को उसके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
– उसके पश्चात आवेदक को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
– लॉगिन के पश्चात अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक कर समाज कल्याण विभाग को चुनना होगा।
– उसके पश्चात वृद्धावस्था पेंशन योजना को चुन कर मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
– उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
– उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक का आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा।
– आवेदन पत्र की जांच जीका समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
– जांच में आवेदन पत्र सही पाए जाने पर आवेदक की पेंशन धनराशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आप खुद या अपने अपने किसी जानकार के माध्यम से https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर भी ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर-1031, दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना हेल्पडेस्क ई-मेल edistrict-grievance@supportgov.in और समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, GLNS काम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

click: http://surl.li/lgxypj

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