मंडी, 12 जनवरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चरस रखने के मामले में दोषी को 1 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी मंडी विनय वर्मा ने बताया कि 10 जनवरी 2015 को तकरीबन 7 बजे शाम को पुलिस थाना बल्ह के मुख्य आरक्षी और अन्वेषण अधिकारी नंदलाल अपनी टीम के साथ नागचला में ट्रैफिक चेकिंग पर थे।
इसी दौरान दोषी विवेक शर्मा बगला की तरफ से नेरचौक की तरफ जा रहा था। विवेक नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर मंडी की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद पुलिस ने शक होने पर 50 मीटर तक पीछा करके विवेक को पकड़ लिया। अन्वेषण अधिकारी के पूछने पर उसने अपने पिता का नाम नागिन चंद, निवासी गांव दुराली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा बताया। विवेक के बैग की तलाशी लेने पर पेंट की पिछली जेब में 135 ग्राम चरस बरामद की गई।
इस पर विवेक शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में अभियोग सख्या 11/2015 दर्ज हुआ। इस पूरे मामले में अन्वेक्षण अधिकारी नंदलाल ने जांच की थी।
मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विवेक शर्मा को चरस रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 1 वर्ष 3 महीने का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
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